लखनऊ। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है। 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) संशोधित किया गया है, जिससे न्यूनतम मासिक मजदूरी में ₹174.25 से ₹238.39 तक की वृद्धि हुई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। आधार जनवरी–जून 2026 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत 431 अंक है; श्रम विभाग का शासनादेश 21 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ था।
उदाहरण: गौतम बुद्ध नगर/गाजियाबाद में अकुशल श्रमिक की मजदूरी ₹13,690 से बढ़कर ₹13,883.59, अर्द्धकुशल की ₹15,059 से ₹15,271.41 और कुशल की ₹16,868 से ₹17,106.39 हो गई है।
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