EPF Emergency Withdrawal Rules 2026: जिंदगी में कभी-कभी ऐसी आपातकालीन स्थितियां (Emergency) आ जाती हैं, जब अचानक बड़े पैसों की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में चिंता करने के बजाय आपका एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) खाता आपके बड़े काम आ सकता है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर्स को संकट के समय नॉन-रिफंडेबल एडवांस (Non-refundable EPF Advance) यानी ऐसा पैसा निकालने की सुविधा देता है, जिसे आपको वापस चुकाने की जरूरत नहीं होती. आइए जानते हैं कि किन-किन जरूरतों के लिए आप पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं.
किन-किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं एडवांस PF?
EPFO मेंबर्स बीमारी, बेरोजगारी, घर खरीदने/बनाने, बच्चों की पढ़ाई और शादी-ब्याह जैसी जरूरतों के लिए एडवांस पीएफ का दावा कर सकते हैं.
किस जरूरत में कितना पैसा निकालने की है अनुमति?
बीमारी के इलाज के लिए (Illness): अगर परिवार में कोई गंभीर बीमारी आ जाए, तो इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता (Basic Wages + DA) या फिर कर्मचारी के ब्याज सहित कुल शेयर में से जो भी कम हो, उतनी राशि निकाली जा सकती है.
नौकरी जाने या बेरोजगारी पर (Unemployment): अगर आपकी नौकरी चली जाती है या आप बेरोजगार हैं, तो आप अपने कुल EPF बैलेंस का 75% तक हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं.
घर या जमीन खरीदने/बनाने के लिए (Housing): घर खरीदने, निर्माण कराने या होम लोन चुकाने जैसी विशेष शर्तों के तहत पात्र मेंबर्स अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकते हैं.
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पढ़ाई और शादी के लिए : बच्चों की उच्च शिक्षा या परिवार में शादी-ब्याह के लिए भी पीएफ से एडवांस फंड निकालने का नियम है, जो नियमों व पात्रता पर निर्भर करता है.
ध्यान रखने योग्य बातें
यह एडवांस पैसा पूरी तरह से Non-refundable होता है, यानी इसे बाद में आपको अपने पीएफ खाते में वापस जमा करने की कोई बाध्यता नहीं होती. हालांकि, हर परिस्थिति के लिए पात्रता और नियमों की शर्तें अलग-अलग होती हैं.

