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New Rules-UP में आया अंडा बिक्री के लिए नया नियम, नहीं मानने पर एक्शन लेगी सरकार

On: March 17, 2026 9:33 PM
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New Rules
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New Rules for Selling Eggs 2026: अब ताजा अंडों के नाम पर दुकानदार ग्राहकों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अंडे बेचने के नियमों में बदलाव हुआ है। हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। ये नया नियम उत्तर प्रदेश में आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

अंडों पर क्या-क्या लिखना होगा अनिवार्य?
नए नियम के मुताबिक हर अंडे पर एक्सपायरी डेट (खराब होने की तारीख) और लेइंग डेट (अंडा कब दिया गया) लिखना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहक आसानी से यह जान सकेंगे कि अंडा कितना ताजा है और उसे कब तक इस्तेमाल करना सुरक्षित है।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पहले कई जगहों पर अंडों की ताजगी और गुणवत्ता की सही जांच नहीं हो पाती थी। कुछ व्यापारी पुराने, सड़े या खराब अंडे भी बाजार में बेच देते थे, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जांच में पता चला कि मौजूदा नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा था। इसलिए अब उपभोक्ताओं को सुरक्षित, ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह नया नियम लाई है।

कितने दिन तक सुरक्षित रहते हैं अंडे?
दरअसल, नॉर्मल तापमान (लगभग 30 डिग्री सेल्सियस) पर अंडे केवल 2 हफ्ते तक ही अच्छे रहते हैं। वहीं, अगर इन्हें ठंडी जगह पर (2 से 8 डिग्री सेल्सियस) रखा जाए, तो पांच हफ्ते तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता हैं। अगर कोई व्यापारी या दुकानदार नियमों को सही से नहीं मानता, तो ऐसे में उसके अंडे जब्त कर लिए जाएंगे। अंडों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर साफ लिख दिया जाएगा कि यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है। सख्ती से इसकी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी।

यूपी में फिलहाल केवल दो मेन कोल्ड स्टोरेज- एक आगरा में और एक झांसी में है। फूड सेफ्टी के नियमों के मुताबिक अंडों और सब्जियों को एक ही कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दोनों के लिए आवश्यक तापमान अलग-अलग होता है।

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