अमरोहा | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR-2026) को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्रीमती निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और समावेशी बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई।
01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा बनें मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सभी भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2026 को या उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के पात्र हैं। उन्होंने युवाओं और पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना वोट जरूर बनवाएं।
महत्वपूर्ण तिथियां और कार्यक्रम
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के कैलेंडर की जानकारी साझा की:
06 मार्च 2026: दावे और आपत्तियां (फार्म-6, 6ए, 7, 8) प्राप्त करने की अंतिम तिथि।
06 मार्च से 27 मार्च 2026: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दावों और आपत्तियों का निस्तारण (नोटिस चरण)।
10 अप्रैल 2026: जनपद में निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूचियों) का अंतिम प्रकाशन।
ऑनलाइन और ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा
डिजिटल इंडिया के दौर में निर्वाचन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। श्रीमती निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं:
वेबसाइट: भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर मोबाइल नंबर के जरिए पंजीकरण।
मोबाइल ऐप: आयोग के आधिकारिक ‘ECINET App’ को डाउनलोड कर सभी प्रकार के फॉर्म (संशोधन, नया नाम, नाम कटवाना) भरे जा सकते हैं।
पारदर्शिता: प्राप्त हो रहे दावों और आपत्तियों की सूची (फार्म-9 से 11बी तक) प्रतिदिन जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है ताकि जनसामान्य इनका अवलोकन कर सके।
राजनैतिक दलों से सहयोग की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र नागरिकों को जागरूक करें और फार्म-6 भरवाने में सहायता करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रथम बार आवेदन करने वाले मतदाताओं को घोषणा-पत्र के साथ फार्म-6 भरना अनिवार्य है।
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गरिमा सिंह, भाजपा प्रतिनिधि हिमांशु त्यागी, समाजवादी पार्टी के ऋषिपाल सिंह यादव, कांग्रेस प्रतिनिधि फैज़ आलम राईनी, और बसपा प्रतिनिधि जफर महमूद अब्बासी सहित निर्वाचन कार्यालय के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रमुख फॉर्म और उनका उपयोग:
फार्म-6: नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु।
फार्म-7: मतदाता सूची से नाम कटवाने या आपत्ति दर्ज करने हेतु।
फार्म-8: नाम, पता या फोटो में संशोधन एवं स्थानांतरण हेतु।

