हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने सभी पर 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
बदायूं। करीब छह साल पुराने हत्या के मामले में नामजद चार दोषियों को नवम अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीन मुजरिमों पर 15-15 हजार रुपये और एक मुजरिम पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है।
थाना इस्लामनगर के गांव अल्लैहपुर की मढ़ैइया निवासी महीपाल ने 26 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले वह और उसके पिता कांताप्रसाद फसल में पानी लगाने खेत पर गए थे। इसी दौरान पिंटू पुत्र ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह पुत्र मंगली निवासी ग्राम पवसरा की मढ़ैइया, रामपाल पुत्र खेतल निवासी मानिकपुर थाना धनारी जिला संभल और सोमपाल पुत्र लीलाधर निवासी अल्लेहपुर की मढ़ैइया थाना इस्लामनगर उसके पिता को किसी काम से बुलाकर अपने साथ ले गए।
जब काफी समय तक उसके पिता नहीं लौटे तो वह और उसकी मां ने उन्हें तलाश किया लेकिन वह नहीं मिले। 26 नवंबर 2017 की दोपहर पिता की लाश एक ट्यूबवेल के पीछे कुएं में मिली।
पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। इसके बाद रामपाल और सोमपाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने विवेचना से निकाले गए पिंटू और ज्ञान सिंह को तलब कर अभियुक्त बनाया। अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। बाद में कोर्ट ने हत्या में नामजद पिता-पुत्र सहित चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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