आयु छुपाकर निर्वाचित हुई ग्राम प्रधान..
न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीकृत
बदायूं।बिसौली तहसील के विकास खंड आसफपुर की ग्राम पंचायत सीकरी की निर्वाचित ग्राम प्रधान ज्योति आर्य पत्नी रामकुमार आर्य के विरुद्ध पंचायत अधिनियम के कानून की धज्जियां उड़ाकर ग्राम प्रधान पद के लिए आयु छिपाना निर्वाचित ग्राम प्रधान को महंगा पड़ गया प्रतिद्वंदी सीमा रानी पत्नी सूर्यकांत बनाम ज्योति आर्य द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिसौली प्रकीर्ण वाद संख्या 230/2021 दायर बाद में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ज्योति आर्य द्वारा नामांकन पत्र भरते समय छुपाई गई आयु को निर्वाचन पंचायत राज आदेश की अवेहलना में तथ्यों को छुपाने में दोषी मानते हुए ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित ज्योति आर्य के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीकृत करने के निर्देश थाना अध्यक्ष फैजगंज बेहटा को दिए जिस पर पुलिस ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीकृत कर लिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिसौली के न्यायालय में प्रतिद्वंदी सीमा रानी पत्नी सूर्यकांत बनाम ग्राम प्रधान ज्योति आर्य पत्नी रामकुमार ग्राम पंचायत सीकरी को पक्षकार बनाते हुए दायर बाद में बताया की निर्वाचित ग्राम प्रधान ज्योति आर्य ने ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए भरे जा रहे नामांकन पत्र में निर्वाचन पंचायत राज एक्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी आयु के वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया था।
ग्राम प्रधान ज्योति आर्य की आयु उनके माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल के अंक पत्र में 30/3 2001 है।जबकि उनके आधार कार्ड में मैं भी उपरोक्त आयु अंक पत्र के अनुसार दर्ज है।नामांकन पत्र भरते समय ज्योति आर्य की आयु 20 वर्ष एक माह थी जबकि नामांकन पत्र भरते समय शपथ पत्र तथा उसके प्रपत्र में ज्योति आर्य ने 25 वर्ष की आयु दर्ज की थी ज्योति आर्य की दर्ज आयु की शिकायत अधिकारियों से भी साक्ष के साथ की गई परंतु किसी ने संज्ञान नहीं लिया प्रतिद्वंदी सीमा रानी ने मामले की शिकायत मतगणना के समय एआरओ से भी की थी।
परंतु एआरओ ने भी उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया तथा मतगणना के उपरांत ज्योति आर्य को ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया में द्वितीय स्थान पर रही।
प्रतिद्वंदी सीमा रानी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिसौली में दायर बाद में न्यायालय से न्याय की गुहार लगायी जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्राम पंचायत सीकरी की प्रधान ज्योति आर्य पत्नी रामकुमार को बादी सीमा रानी द्वारा ज्योति आर्य के आयु संबंधी न्यायालय को दिए गए शैक्षिक प्रमाण पत्र आधार कार्ड के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्राम प्रधान ज्योति आर्य को पंचायत राज अधिनियम निर्वाचन नियमावली के आयु संबंधी आदेशों में धोखाधड़ी करने में दोषी मानते हुए थाना फेजगंज बेहटा पुलिस को धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीकृत करने के निर्देश दिए जिस पर पुलिस ने ग्राम प्रधान ज्योति आर्य के विरुद्ध धारा 420 में अपराध पंजीकृत कर लिया अपराध पंजीकृत कर पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है।
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