अपहरण के बाद युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद,
बदायूं। अपहरण के बाद युवक की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) मिर्जा जीनत ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है।दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।इस मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।दो लोगों की विचारण के दौरान मौत हो गई थी।
बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कालूपुर निवासी दुर्वेश ने 19 जुलाई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।बताया था कि उसका बड़ा भाई रिंकू सुबह आठ बजे दवाई लेने बिसौली गया था। देर शाम तक घर नहीं लौटा।परिवार वालों ने काफी तलाश की, लेकिन रिंकू का अब तक पता नहीं चल सका है।कोतवाली पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई।दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि रिंकू को गांव का ही मनोज अपने साथ बुलाकर ले गया था। उसको तीन-चार लोगों के साथ एक होटल पर बैठा देखा गया था।पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने गाजियाबाद, साहिबाबाद थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन निवासी मुकेश पुत्र राज किशोर, सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटियाली सराय निवासी सतीश शर्मा उर्फ टिंकू पुत्र राममूर्ति समेत चार लोगों के नाम प्रकाश में आने पर उनको गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने शव बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद सतीश व मुकेश को आजीवन कैद की सजा सुनाई। रतीराम और दिनेश पंडित की विचारण के दौरान मौत हो चुकी है।रिपोर्ट-जयकिशन सैनी

