वॉशिंगटन। Trump government : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए एक संघीय व्यापार अदालत ने उनके प्रस्तावित ‘लिबरेशन डे’ आयात शुल्क के क्रियान्वयन को खारिज कर दिया। अदालत के अनुसार ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
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मैनहट्टन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में तीन न्यायाधीशों के पैनल ने बुधवार (अमेरिकी समयानुसार) को निर्धारित किया कि अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष चलाने वाले देशों पर ट्रंप के कर्तव्यों ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत राष्ट्रपति पद को दी गई शक्तियों के दायरे का उल्लंघन किया है।
Trump government ने आईईईपीए का संदर्भ देते हुए टैरिफ का बचाव करने की मांग की। अधिकारियों ने दावा किया कि व्यापार असंतुलन से उत्पन्न राष्ट्रीय खतरे का सामना करने के लिए (विशेष रूप से चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ) ट्रंप की कार्रवाई आवश्यक थी।
Trump government ने अदालत को चेतावनी दी कि टैरिफ को रोकना चीन के साथ चल रहे व्यापार शांतिदूत वार्ताओं को खतरे में डाल सकता है और संभावित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर से भड़का सकता है।
Trump government ने आईईईपीए का संदर्भ देते हुए टैरिफ का बचाव करने की मांग की
अदालत की फाइलिंग में ट्रंप की कानूनी टीम ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति ने साउथ एशिया में हालात को कम करने के लिए अपने आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का रणनीतिक रूप से उपयोग किया है।

