महिला चिकित्सक को 2 वर्ष से कर रहे थे ब्लैकमेल सोशल मीडिया पर एडिट फोटो कर दिए वायरल..

महिला चिकित्सक को 2 वर्ष से कर रहे थे ब्लैकमेल सोशल मीडिया पर एडिट फोटो कर दिए वायरल.. पीड़िता के पिता ने पांच नामजद सहित…

महिला चिकित्सक को 2 वर्ष से कर रहे थे ब्लैकमेल सोशल मीडिया पर एडिट फोटो कर दिए वायरल..

पीड़िता के पिता ने पांच नामजद सहित सात लोगों के विरुद्ध कराई मामले की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट

बदायूं।बदायूं जनपद के थाना वजीरगंज क्षेत्र के निकटवर्ती कस्बा निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पुत्री महिला चिकित्सक है जो दिल्ली में एक निजी चिकित्सालय में प्रैक्टिस करती है।बीते 2 वर्षों से अनवर अजहर खान पुत्र अबरार खान तथा उसका पिता अबरार खान रिजवान कुरैशी अनवर कुरैशी फारुख कुरैशी वार्ड नंबर 2 तथा दो अन्य व्यक्ति मेरी पुत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं ब्लैकमेल करने के नाम पर उसे एडिट किए हुए फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते रहते हैं। धमकी देकर उपरोक्त लोगों ने मेरी पुत्री से लगभग ढाई लाख रुपये ले लिए हैं।जिसमें रिजवान कुरैशी 127000 रुपये ले चुका है।

पत्र में बताया कि उपरोक्त लोगों ने एक फर्जी निकाह नामा तैयार करके तथा उसके कुछ फोटो एडिट करके उसे बार-बार धमकी देते हैं।कि अगर तूने रुपए नहीं दिए तो यह हम वायरल कर देंगे प्रार्थी की पुत्री यह सब सहती रही जब सर से पानी निकल गया तो उसने मामले की जानकारी परिजनों को दी।प्रार्थना पत्र में पीड़ित पिता ने बताया कि वह अपनी चिकित्सक पुत्री के साथ बरेली से बगरैन होते हुए अपने घर वापस घर लौट रहे थे।कि तभी सहावर सैदपुर रोड पर उपरोक्त लोगों ने जबरन रोक लिया तथा गाली गलौज करने लगे बोले कि जब तक तुम लोग हमें 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो हमारे पास और भी तेरी पुत्री के फोटो हैं।जिन्हें हम सोशल मीडिया पर वायरल करके तेरी पुत्री की जिंदगी खराब कर देंगे।इसलिए चुपचाप 10 लाख रुपए का इंतजाम करके हमें दे दे उपरोक्त लोग धमकी देकर चले गए।

धमकी देने के उपरांत पीड़ित तथा पीड़ित की पुत्री पूर्ण रूप से भयभीत हो गए हैं।जब प्रार्थी तथा प्रार्थी की पुत्री ने उपरोक्त लोगों को 10 लाख रुपए नहीं दिए उपरोक्त लोगों ने उसकी पुत्री के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए सोशल मीडिया पर पुत्री के फोटो वायरल होने से समाज में उसकी काफी बदनामी हो रही है।तथा पुत्री डिप्रेशन में आ गई है।पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध संख्या 462 धारा 61, 308/5, 318/4, 351/3 352 में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

रिपोर्ट – एस.पी सैनी

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