01 जून तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध
बदायूँ।अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ० वैभव शर्मा ने अवगत कराया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-576/एक्जिट/2024/ एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक 28.03.2024 के क्रम में दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुकवार) को पूर्वान्ह 7.00 बजे से 01 जून, 2024 (शनिवार) को अपरान्ह 6.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान वर्तमान लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
इसके अतिरिक्त इसी अधिसूचना द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामलों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध होगा।
रिपोर्ट- एस.पी सैनी (समर इंडिया)