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Tahawwur Rana को फोन पर परिजनों से बात करने की अनुमति

On: June 10, 2025 9:48 AM
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Tahawwur Rana
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नयी दिल्ली, : दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी Tahawwur Rana को अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की सोमवार को अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा को केवल एक बार यह छूट दी।

Tahawwur Rana की न्यायिक हिरासत की अवधि 9 जुलाई तक बढ़ायी गयी

 

जज ने कहा कि यह कॉल जेल मैनुअल के अनुरूप होगी और तिहाड़ जेल प्राधिकरण की निगरानी में होगी। अदालत ने सोमवार से 10 दिन के भीतर राणा के स्वास्थ्य पर एक नयी रिपोर्ट भी देने को कहा है। राणा को नियमित फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, न्यायाधीश ने इस पर जेल अधिकारियों को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया।

पाकिस्तानी मूल का कनाडाई उद्यमी राणा (64) वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को 4 अप्रैल को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था।

Tahawwur Rana को केवल एक बार यह छूट दी

Tahawwur Rana  पर हेडली और आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा तथा हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के गुर्गों के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर भारत की वित्तीय राजधानी पर तीन दिन तक आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है।

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