नयी दिल्ली: Supreme Court ने आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर निजी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण कराने समेत 15 बाध्यकारी निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के अभ्यर्थी 17 वर्षीय एक छात्र की मृत्यु के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।
मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में Supreme Court ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, HC ने 12 आरोपियों को किया था बरी
विशाखापत्तनम में छात्र की अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यह दुखद घटना जुलाई में विशाखापत्तनम स्थित आकाश-बायजू संस्थान में हुई थी। पीठ ने मृतक के पिता सुकदेब साहा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए।
Supreme Court : केंद्र सरकार को 90 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल कर अनुपालन के संबंध में जानकारी देने का भी निर्देश दिया
शीर्ष अदालत ने कार्यान्वयन, निरीक्षण और शिकायतों की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन का भी आदेश दिया। अदालत ने इसके अलावा केंद्र सरकार को 90 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल कर अनुपालन के संबंध में जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

