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Supreme Court का मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार, कहा- सोच समझकर बोलना चाहिए

On: May 16, 2025 12:55 PM
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Supreme Court
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नई दिल्ली। Supreme Court : मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है

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मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर वाले आदेश के खिलाफ Supreme Court का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया, जबकि मैंने इसके लिए माफी मांग ली है। मीडिया ने ओवरहाइप कर दिया है।

विजय शाह के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए।

बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने इस मामले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए त्वरित सुनवाई की गुहार लगाई है।

सोमवार को इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था।

हाई कोर्ट के एफआईआर वाले आदेश के खिलाफ Supreme Court का रुख किया था

शाह ने कर्नल कुरैशी की ओर स्पष्ट इशारा करते हुए कहा था, “जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा।” बयान सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि हर हाल में इस मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

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