यूपी में जो हो रहा है, वह सरासर गलत…हम जुर्माना लगाएंगे: Supreme Court

नई दिल्ली: Supreme Court चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह सरासर गलत है। इसके साथ ही Supreme Court ने आगे से जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है।

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रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है। केवल पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। ये कानून के शासन का पूरी तरह ब्रेकडाउन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब जो भी मामला आएगा, हम पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे।

Supreme Court ने एक मामले में आपराधिक ट्रायल पर रोक भी लगाई 

Supreme Court ने एक मामले में आपराधिक ट्रायल पर रोक भी लगाई है, साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब किया है और उसने जवाब मांगा है। ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेन-देन के एक मामले को यूपी पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के डीजीपी और लोकल पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।

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