Rahul Gandhi ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट या जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। मतदाता सूची से नाम हटाने का अधिकार केवल ईआरओ के पास है जो जांच के बाद ही फैसला लेता है। आयोग ने कर्नाटक में हुई गड़बड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी।
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Rahul Gandhi किसी का नाम हटाने के लिए मिलने वाले आवेदन की पहले जांच करता है
आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से किसी के नाम को हटाने व जोड़ने का अधिकार सिर्फ मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) जो उपजिलाधिकारी स्तर का अधिकारी होता है उसके पास ही होता है। वह भी किसी का नाम हटाने के लिए मिलने वाले आवेदन की पहले जांच करता है। उसके बाद उसे नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए समय देता है। जिसके बाद ही वह कोई फैसला लेता है। ऐसे में राहुल गांधी का वोट डिलीट करने का आरोप गलत और आधारहीन है।

