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Patna High Court का बड़ा फैसला : 12 साल सेवा पूरी करने वाले पंचायत शिक्षक होंगे प्रमोट

On: August 29, 2025 10:20 AM
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Patna High Court
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पटना। Patna High Court ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति का अधिकार है। न्यायाधीश पुर्णेन्दु सिंह की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर सभी पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करे।

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Patna High Court ने प्रकाश कुमार समेत 12 अन्य शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया

कोर्ट ने प्रकाश कुमार समेत 12 अन्य शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया । याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 2003 से 2007 के बीच नियुक्त हुए थे और आवश्यक योग्यता व प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अदालत ने माना कि बिहार पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 तथा 2020 दोनों में ही 12 वर्ष की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नति का प्रावधान स्पष्ट है।

 

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