Panjab News 15 आरोपियों को आजीवन कारावास और 20.20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
Panjab News:(लुधियाना) हत्या के आरोप में आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने इंद्रजीत सिंह उर्फ भाऊ उर्फ विक्की निवासी साहिबजादा फतेह सिंह नगर मनु गर्ग उर्फ मनु निवासी कोट मंगल सिंह दलविन्द्र सिंह उर्फ जेटीएविशाल शर्मा दीपक राणा निवासी न्यू गुरु अंगद देव नगर गुरमीत सिंह उर्फ चीमा निवासी हरचरण नगर
अशोक कुमार उर्फ अशोक निवासी गुरु अंगद देव कॉलोनी दलवीर सिंह उर्फ़ काका निवासी गांव लोहाराअकाशदीप सिंह उर्फ हैरी रणबीर सिंह निवासी कोट मंगल सिंह रजिंदर सिंह उर्फ काका निवासी न्यू अमन नगर वारिंद्र कुमार उर्फ बंटी निवासी कबीर नगर सहित कुल 15 आरोपियों को आजीवन कारावास और 20.20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
Panjab News अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 के तहत दस.दस साल के कठोर कारावास
आईपीसी की धारा 452 के तहत पांच साल कैद आईपीसी की धारा 506 के तहत तीन साल कैद आईपीसी की धारा 324 के तहत दो साल कैद और धारा 323 के तहत एक साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 4 अक्टूबर 2017 को उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 452, 326, 506, 148 और 149 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन डाबा में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता परमिंदर सिंह के अनुसार वह गुरपाल नगर स्थित अपनी फैक्ट्री में रह रहा था।
3 अक्टूबर 2017 को रात करीब 10 बजे वह और उसका बड़ा भाई गुरचरण सिंह उर्फ चरना और छोटा भाई गुरपाल सिंह उर्फ जीतीए बिट्टू कुमार हरप्रीत सिंह उर्फ अंबा और कमलजीत सिंह अपनी फैक्ट्री में मौजूद थे। उस समय अशोक कुमार निवासी न्यू जनता नगरए चीना निवासी क्वालिटी चौक सैंटी निवासी मगहर दी चक्की मंगल सिंह निवासी काका कोट मंगल सिंह बंटी बाजवा महताब बंटी निवासी गांव लोहारा लक्खा निवासी गांव डाबा रवि कुमार और काला निवासी कोट मंगल सिंहए भाऊ समीर और 3040 अज्ञात व्यक्ति जिनके पास धारदार हथियार थे जबरदस्ती उनकी फैक्ट्री में घुस गए।
Panjab News आरोपी अशोक कुमार ने चुनौती देते हुए कहा कि आज वे सभी एक साथ फैक्ट्री में आये थे।
उन्होंने हरप्रीत सिंह पर किरपान से वार किया। आरोपी सैंटी ने उनके भाई गुरपाल सिंह पर हाथ में लिए डंडे से मारा और दूसरे आरोपी काके ने रॉड से माराए जबकि बंटी बाजवाए महताब बंटी और लक्खा और भाऊए रवि कुमार और राणा ने भी उन पर हमला कर दिया। अशोक कुमार ने फैक्ट्री में पड़े हथौड़े से उनके भाई गुरपाल सिंह के सिर व गर्दन पर हमला कियाए जिससे वह बेहोश हो गया था। बाकी 30/40 लोगों ने पूरी फैक्ट्री में तोड़फोड़ की।
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आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध में संशोधन किया गया। पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपियों ने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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