नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में बीजेपी MP minister Vijay Shah की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मपी के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर Minister Vijay Shah के खिलाफ तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया क्योंकि टॉप अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी और 21 मई को जांच शुरू हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने MP minister Vijay Shah SIT को जांच के लिए दिया समय
एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि सबूत इकट्ठा किए गए है, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच अभी शुरुआती फेस में है। इसके लिए अभी और समय चाहिएम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए समय दे दिया।

