Karnataka assembly ने वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया

बेंगलुरु: Karnataka assembly ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को खारिज करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया।

Karnataka assembly के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और समावेशी शासन पर इसके प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया। , संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन कर्नाटक के लोगों की आकांक्षाओं को नहीं दर्शाते हैं और धर्मनिरपेक्षता के लिए राज्य की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का खंडन करते हैं।

Karnataka Assembly Election: कर्नाटक चुनाव में जमानत भी नहीं बचा सकी आम आदमी पार्टी

उन्होंने कहा, “यह अधिनियम समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को नहीं दर्शाता है।” उन्होंने कहा, “सदन ने सर्वसम्मति से इस संशोधन को खारिज कर दिया है, क्योंकि यह समावेशिता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के खिलाफ है। हम केंद्र सरकार से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को वापस लेने का आग्रह करते हैं।”

Karnataka assembly ने सर्वसम्मति से इस संशोधन को खारिज कर दिया

गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है, जो पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण, बेहतर पारदर्शिता के लिए बेहतर ऑडिट और अतिक्रमित वक्फ संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूत उपाय शामिल हैं।

Leave a Comment