Jharkhand High Court ने कफ सीरप की बिना पर्ची बिक्री पर रोक लगाकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने दवा दुकानों को डॉक्टर के पर्चे के बिना कफ सीरप बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस कदम का उद्देश्य युवाओं में कफ सीरप के दुरुपयोग को रोकना है, जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं।
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अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि झारखंड में कोई भी कफ सीरप और नशीला दवा बिना डाक्टर की पर्ची के नहीं बिके। अदालत ने कहा कि इसके लिए सरकार मेडिकल दुकानों और दवा कंपनियों पर छापेमारी की जाए, ताकि गैरकानूनी कफ सीरप की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर सुनील कुमार महतो ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।

