Haryana में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। वर्ष 2002 के बाद बने मतदाताओं को पहचान के प्रमाण देने होंगे। वर्तमान मतदाता सूची का 2002 की सूची से मिलान किया जाएगा। अगर नाम दोनों सूचियों में है तो दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी से सहयोग की अपील की है ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।
Haryana: डिजिटल अरेस्ट कर 79 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार, कंबोडिया से जुड़े तार
Haryana मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों में पंजीकृत हुआ तो उसे कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी
अगर मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों में पंजीकृत हुआ तो उसे कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए श्रीनिवास ने विशेष विस्तृत पुनरीक्षण के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश जारी कर दिया है।

