बदायूँ में पुलिस पर हमले के दोषी को पांच साल की सजा….
बदायूं। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुनीत चंद्रा ने पुलिस पर हमला करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने एक रिपोर्ट 21 जनवरी 2019 को थाना कादरचौक में दर्ज कराई थी। बताया गया था कि थानाध्यक्ष हरिभान सिंह राठौर अपनी टीम और एसओजी के साथ अपराधी की तलाश में कादरबाड़ी के जंगल में गए थे। मुखबिर ने बताया कि सामने जो ईख का खेत है उसमें बदमाश हैं। उनके पास असलाह भी हैं। खेत की तरफ से आवाज आई कि पुलिस आ गई है और हमको घेर रही है। देखते ही देखते बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश को तो एक सिपाही आकाश को लगी। बाद में पुलिस ने घेरकर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जगपाल उर्फ कल्लू पुत्र दुर्विजय निवासी परसूपुर थाना मूसाझाग बताया।
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पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अबलोकन कर अभियोजन पक्ष के एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद जगपाल उर्फ कल्लू को सजा सुनाई।
रिपोर्ट – जयकिशन सैनी (समर इंडिया)