Finance Minister निर्मला सीतारमण ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) का उद्घाटन किया। यह ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े मामलों में अपील की सुनवाई करेगा। अगर कोई कारोबारी या व्यक्ति GST अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं है तो वह यहां अपील कर सकता है। इससे कोर्ट केस कम होंगे। विवाद जल्दी सुलझेंगे। इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में होगी और देशभर में 31 स्टेट बेंच बनाई जाएंगी।
वित्त मंत्री Finance Minister ने पेश की GST सुधार की योजना, टैक्स दरें घटाने और अनुपालन आसान करने पर जोर
ट्रिब्यूनल के लॉन्च के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “यह कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। GSTAT से कारोबारियों को फायदा होगा। पहले जीएसटी विवादों को सुलझाने में लंबा वक्त लगता था। कोर्ट में केस जाने से कारोबारी परेशान होते थे। अब ट्रिब्यूनल में सुनवाई तेज होगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही, जीएसटी सिस्टम में भरोसा भी बढ़ेगा।”
Finance Minister ने आगे कहा कि, “GSTAT का लॉन्च दिखाता है कि 2017 में शुरू हुई जीएसटी यात्रा कितनी आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ‘वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट’ आज हकीकत बन चुकी है।”
GST से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा ट्रिब्यूनल Finance Minister
GSTAT का गठन जीएसटी कानून के तहत हुआ है। यह ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े मामलों में अपील की सुनवाई करेगा। अगर कोई कारोबारी या व्यक्ति जीएसटी अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं है, तो वह यहां अपील कर सकता है। इससे कोर्ट केस कम होंगे और विवाद जल्दी सुलझेंगे। ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में होगी।

