देसी शराब की ओवर रेटिंग करते हुए आबकारी निरीक्षक ने दुकानदार को पकड़ा

देसी शराब की ओवर रेटिंग करते हुए आबकारी निरीक्षक ने दुकानदार को पकड़ा दुकानदार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम अपराध पंजीकृत सहसवान।आबकारी निरीक्षक परमहंस ने सहसवान…

देसी शराब की ओवर रेटिंग करते हुए आबकारी निरीक्षक ने दुकानदार को पकड़ा

दुकानदार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम अपराध पंजीकृत

सहसवान।आबकारी निरीक्षक परमहंस ने सहसवान बायपास मार्ग पर देसी शराब दुकान से टेस्ट परचेज में दुकानदार को ₹5 की ओवर रेटिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया तथा उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क आबकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत थाना कोतवाली में कराया है।
आबकारी निरीक्षक परमहंस को जानकारी कि सहसवान बायपास मार्ग पर स्थित शराब की दुकान पर दुकानदार द्वारा देसी शराब मसाला 200 मिलीलीटर बोतल पर प्रति बोतल ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं।जिस पर उन्होंने टेस्ट परचेसिंग हेतु अपने वाहन चालक अजय मौर्य को गोपनीय तरीके से दुकान पर भेजकर देसी शराब मसाला 200 मी,ली ब्रांड गोल्डन निर्माता इकाई धामपुर की बोतल ₹70 प्रिंट रेट के बावजूद दुकानदार ओमपाल सिंह पुत्र गज राम सिंह निवासी कोल्हार थाना कोतवाली सहसवान बदायूं द्वारा प्रति बोतल ₹5 की ओवर रेटिंग की जा रही थी।दुकानदार ने प्रिंट रेट से ज्यादा संविदा वाहन चालक से ₹5 ज्यादा लिए जो उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क आबकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत आता है।आबकारी निरीक्षक परमहंस ने दुकानदार ओमपाल सिंह पुत्र गजराम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली सहसवान में उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क आबकारी अधिनियम की धारा 64 में नामजद करते हुए अपराध पंजीकृत कराया है l

रिपोर्ट – एस.पी सैनी

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