नई दिल्ली। Delhi government : निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार और गड़बड़ी रोकने के लिए अब वित्त विभाग से अनुमति मिलने पर ही ठेकेदार को भुगतान हो सकेगा। दिल्ली सरकार में विकास कार्य कराने के मामले में अभियंता अब सीधे तौर पर ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर पाएंगे। भुगतान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की व्यवस्था काे सरकार ने समाप्त कर दिया है।
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इसके तहत अभियंता ठेकेदारों का भुगतान करा देते थे। अब भुगतान के लिए परियोजना से जुड़े शीर्ष अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इस व्यवस्था को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी) दोनों में लागू किया गया है। सरकार ने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।
Delhi government गत दिनों वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दोनों विभागों के सभी डिविजनों को दिए गए लेटर आफ क्रेडिट को तत्काल प्रभाव से वापस भी ले लिया है। साथ ही, निर्देश दिया गया है कि भुगतान के लिए कोई चेक जारी न किया जाएं। अधिकारियों के अनुसार, योजनाओं के भुगतान में पारदर्शिता लाने और धन सही उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

