जयपुर। CM Bhajanlal Sharma ने भ्रष्टाचार एवं कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है।
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CM Bhajanlal Sharma ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की तथा धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरुपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है।
इसी तरह सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है तथा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है।
CM Bhajanlal Sharma ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की
इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 2 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय किया गया है। वहीं, एक प्रकरण में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 सीसीए में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है।

