पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में जमानत दे दी है। यह मामला गांधी द्वारा की गई उस टिप्पणी से संबंधित है जिसमें कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों को बदनाम किया गया था। भाषण में, गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में एक घटना के बारे में लिखा था जहां उन्होंने और कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, सावरकर कथित तौर पर इसके बारे में खुश महसूस कर रहे थे।
Rahul Gandhi defamation case: भाजपा नेता से हुई जिरह, 10 जनवरी को अगली सुनवाई
सात्यकी सावरकर ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और उन्हें “काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण” बताया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी, और वीडी सावरकर ने इस आशय पर कभी कुछ नहीं लिखा था। अपनी शिकायत में सावरकर ने कहा कि गांधी के बयान उनके परपोते की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बाद पुणे कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।