Badaun। हत्या के सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास तो एक दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

उघैती थाना क्षेत्र के गांव करनपुर निवासी राजेश कुमार ने 27 अगस्त 2017 को थाना पुलिस को तहरीर देकर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।

आरोप था कि गांव निवासी हरीशंकर व रविशंकर पुत्रगण मूलचंद्र, मुनेंद्र व जयप्रकाश पुत्रगण किशोरीलाल और सचिन पुत्र रविशंकर ने उसकी बेटी सलौनी को गोली मार दी थी। गोली मारने वालों में इनके अलावा एक नाबालिग भी था।
सलौनी की इलाज के दौरान मौत हो गई।Badaun पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह को सौंपी थी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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मामला Badaun कोर्ट में विचाराधीन था। इसी दौरान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने इस मामले को चिह्नित किया।

गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर एक आरोपी को घटना के समय नाबालिग पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई, वहीं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हरीशंकर, सचिन, रविशंकर, जयप्रकाश, मुनेंद्र कुमार को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।Pilibhit में राम मय हुईं शहर की सड़कें, डॉ आस्था अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका ने निकाली रथयात्रा

 

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Aman Kumar Siddhu
He has 18 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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