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Amroha News-दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की संशोधित समय-सारिणी जारी

On: February 24, 2026 8:39 PM
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Amroha News-अमरोहा | 24 फरवरी 2026 (सू.वि.) वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11 और 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत सभी वर्गों के वंचित छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन और अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ के निर्देशानुसार, जनपद अमरोहा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Scholarship & Fee Reimbursement) के लिए संशोधित समय-सारिणी (Revised Timetable) जारी कर दी गई है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी  नौशाद हुसैन ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में पोर्टल खोल दिया गया है और 16 मार्च 2026 तक पात्र छात्रों के खातों में धनराशि ट्रांसफर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया (शेड्यूल):

प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सारिणी तय की गई है:

  • 21 फरवरी से 27 फरवरी 2026 (सत्यापन प्रक्रिया): विश्वविद्यालयों और एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा पोर्टल पर वास्तविक छात्रों का सत्यापन (Verification) किया जाएगा। साथ ही, अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों और संस्थाओं को ब्लॉक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

  • 21 फरवरी से 01 मार्च 2026 (डाटा लॉकिंग): जनपदीय समिति (District Level Committee) द्वारा सत्यापित और पात्र छात्र-छात्राओं के डाटा को लॉक किया जाएगा।

  • 11 मार्च 2026 तक (फंड की मांग): पात्र छात्र-छात्राओं के लॉक किए गए डाटा के आधार पर एनआईसी (NIC) की राज्य इकाई से धनराशि की मांग (Demand Generation) सृजित की जाएगी।

  • 16 मार्च 2026 तक (धनराशि ट्रांसफर): सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंतरण (Fund Transfer) कर दिया जाएगा।

शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के अंतर्गत आने वाली सभी आच्छादित दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11-12 को छोड़कर) को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी संस्थाएं अपने संबंधित विश्वविद्यालयों एवं एफिलिएटिंग एजेंसियों के साथ तत्काल समन्वय स्थापित करें और शासन द्वारा जारी की गई इस नई समय-सारिणी के अनुसार पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र लाभ से वंचित न रहे।

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