Amroha news-अमरोहा (01 अप्रैल): अमरोहा जिले में सरकारी निर्माण कार्यों की ठेकेदारी करने के इच्छुक ठेकेदारों के लिए एक जरूरी खबर है। जिला पंचायत अमरोहा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण कार्यों को संपादित कराने के लिए ठेकेदारी पंजीकरण (Registration) और नवीनीकरण (Renewal) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अमरोहा की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है।
6 अप्रैल तक ही लिए जाएंगे आवेदन
अपर मुख्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 (लाइसेंस जारी होने की तारीख से 31 मार्च 2027 तक) के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदनकर्ता अपना फॉर्म 06 अप्रैल 2026 तक कार्यालय जिला पंचायत, अमरोहा में जमा कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि (6 अप्रैल) के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से लगाने होंगे ये दस्तावेज:
पंजीकरण या नवीनीकरण कराने वाले ठेकेदारों को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित (Self-attested) छायाप्रतियां (Photocopies) संलग्न करना अनिवार्य है:
आधार कार्ड (Aadhar Card)
चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)
हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency Certificate)
श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाणपत्र
जी.एस.टी. (GST) पंजीकरण
पैन कार्ड (PAN Card)
पूर्व के कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र
देने होंगे ये दो खास शपथ पत्र (Affidavits)
दस्तावेजों के अलावा आवेदनकर्ताओं को दो विशेष शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे:
विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या जिला पंचायत सदस्य का संबंधी (रिश्तेदार) न होने का शपथ पत्र।
बार काउंसिल (Bar Council) का सदस्य न होने का शपथ पत्र।
अधिकार रहेंगे सुरक्षित
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पंजीकरण या नवीनीकरण को बिना कारण बताए अस्वीकृत या निरस्त करने का पूरा अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
इस प्रक्रिया की अन्य शेष शर्तें और विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस (Working Day) में जिला पंचायत कार्यालय में जाकर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, विज्ञप्ति की आधिकारिक सूचना जिले की वेबसाइट http://amroha.nic.in पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

