शिविर के माध्यम से छात्राओं को किया जागरुक

शिविर के माध्यम से छात्राओं को किया जागरुक बदायूँ। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,…

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शिविर के माध्यम से छात्राओं को किया जागरुक

बदायूँ। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा सम्बन्धित विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय महिला महाविद्यालय जनपद बदायूं में आयोजित किया गया। उक्त शिविर का शुभारम्भ शिव कुमारी, अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं की अध्यक्षता में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर मार्ल्यापण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में सुश्री कशिश सक्सेना, अस्टिन्ट एल0ए0डी0सी0, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के द्वारा अपने वक्तव्य में तीन नये कानून के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं पेपर लीक के नये कानून के वारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। ई0एफ0आई0आर0 एवं जीरों एफ0आई0आर0 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। महिलाओं को किस समय और कब गिरफ्तार कर सकते है और घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार पूर्वक विस्तार से बताया गया।
रवि कुमार जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा वन स्टाफ सेन्टर के वारे में बताया एवं हेल्प लाइन नम्वर 1090,181 के वारे में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं चाइल्ड हेल्प लाइन नम्वर 1098 के वारे में एवं बच्चों की तस्करी (किडनेपिंग) के बचाव के वारे में एवं कन्या सुमंगला योजना के वारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। तहसीलदार सदर श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा अपने वक्तव्य में आय जाति प्रमाण पत्र एवं रजिस्ट्री, वसीयत भूमि से सम्वन्धित एवं तहसील द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक वताया गया
शिव कुमारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निःशुल्क विधिक सहायता के सन्दर्भ में आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि दिनांक 14 सितम्बर .2024 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सूक्ष्म लघु प्रकृति के वादों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते है। उन्होंने लीगल एड डिफेन्स काउसिंल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं चालानों के बारे में भी बताया एवं फेसबुक का प्रयोग सावधानी पूर्वक एवं सोच समझ के साथ करें एवं प्री लिटिगेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम का संचालन डा0 सुशीला द्वारा किया गया।समर इंडिया..

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