प्रदेश भर के सभी सरकारी कार्यालय में अब बाहरी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेंगे
शासनादेश जारी,कार्यालय में लगे प्राइवेट कर्मचारियों में मचा हड़कंप
बदायूं।मंडल कलेक्ट्रेट तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों निजी कार्मिक प्राइवेट व्यक्तियों से कार्य न कराए जाने का आदेश आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने प्रदेश भर के सभी मंडल आयुक्त तथा जिला अधिकारी को तत्काल भेज कर बाहरी व्यक्तियों से कार्य कराए जाने पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश भर के मंडला आयुक्त व जिला अधिकारियों को प्रेषित आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 12 लखनऊ के पत्रांक संख्या 3816/12 एल(4)/2023 दिनांक 26/7/2024 को प्रेषित पत्र में निर्देश दिए कि वह मंडल कलेक्ट्रेट तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों निजी कार्मिक प्राइवेट व्यक्तियों से किसी भी दशा में कार्य न कराए जाने के 29/08/2023 को निर्देश दिए गए थे।
इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त निर्देशों के बावजूद मंडल कलेक्टर तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों निजी कार्मिक प्राइवेट व्यक्तियों से कार्य कराए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है यह स्थिति उचित नहीं है।
इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया परिषद पत्र में दिए गए निर्देशानुसार मंडल कलेक्ट्रेट .तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों निजी कार्मिक प्राइवेट व्यक्तियों से किसी भी दशा में कार्य न कराया जाए ।ऐसी शिकायतों की संज्ञान में आने पर उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी की विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी इसके लिए वह स्वयं उत्तरदाई होंगे।रिपोर्ट-एस.पी सैनी