बदायूँ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है।कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बदायूँ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 181.40 लाख का आवंटन जारी किया गया है, जिसके सापेक्ष 907 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।
उन्होंने बताया कि अब तक जनपद के उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से सत्यापनोपरान्त एवं जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जनपद बदायूँ में अब तक 113 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। यह योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है। योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 20000/- प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य है।
उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत कन्या की आयु शादी की तिथि को कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से अधिकतम रू0 100000/- (रूपये एक लाख) तक निर्धारित है। आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद ऑनलाईन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकरी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।समर इंडिया..
113 को मिला शादी अनुदान योजना का लाभ..शादी अनुदान हेतु करें ऑनलाईन आवेदन
113 को मिला शादी अनुदान योजना का लाभ..शादी अनुदान हेतु करें ऑनलाईन आवेदन