ओवर रेट से डीएपी खाद की बिक्री करने वाले खाद्य विक्रेता के विरुद्ध जिला कृषि अधिकारी ने कराई रिपोर्ट दर्ज
खाद्य विक्रेता शासनादेशों का भी कर था उल्लंघन, रिपोर्ट दर्ज
(बदायूं से समर इंडिया के लिए जय किशन सैनी की रिपोर्ट)
बदायूं थाना कोतवाली उझानी में जिला कृषि अधिकारी डीके सिंह ने अंकित सिंह पुत्र महेश सिंह निवासी नगला किरमाल थाना सहावर जनपद कासगंज द्वारा आईजीआरएस पर की गई शिकायत के आधार पर उझानी के पुराना गल्ला मंडी खाद्य विक्रेता मेसर्स संजीव खाद्य विक्रेता के विरुद्ध डीएपी खाद की कालाबाजारी करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।
अंकित सिंह ने मुख्यमंत्री आइजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत में बताया कि वह डीएपी खाद का बैग लेने के लिए उझानी मेसर्स संजीव खाद्य विक्रेता के यहां डीएपी खाद लेने गया था जहां खाद्य विक्रेता ने उनसे सरकार द्वारा निर्धारित 1350 रुपए के स्थान पर ₹1700 लेने की शिकायत करते हुए उपरोक्त खाद्य विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की मांग की जिस पर शासन के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी डीके सिंह अंकित सिंह के प्रार्थना पत्र पर गल्ला मंडी निवासी उपरोक्त खाद्य विक्रेता के विरुद्ध कालाबाजारी अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया है साथ ही अवगत कराया कि उपरोक्त खाद्य विक्रेता द्वारा शान आदेशों की विपरीत खाद्य की बिक्री की जा रही थी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।