उत्तर प्रदेश

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए धारा 144 लागू

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए धारा 144 लागू

जयकिशन सैनी (समर इंडिया)

बदायूँ। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को 15 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वान्ह 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे तक होना प्रस्तावित है। इसको दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विजय कुमार सिंह ने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से यह सूचनायें प्राप्त हो रही है कि उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में कतिपय अराजक, समाज बिरोधी,षरारती एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व परीक्षा में अपफवाहें फैलाकर व्यवधान कर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त परीक्षा को शुचितापूर्ण,नकल विहीन एवं सफल बनाने के उद्देश्य से एवं तद्जनिक कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत तत्काल उपाय करना आवश्यक है। 1 सितम्बर में लगाये गये प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अन्य प्रतिबन्ध तत्काल प्रभाव से लागू किये गए हैं। ऐसे जन विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिवधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायॅू की 15 परीक्षा केन्द्रों की सारवान परिधि में प्रवेश करने बाले एवं निवास करने बाले तथा विचरण करने बाले व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किया गया है।
परीक्षा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रष्न-पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाय। अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने तथा प्रष्न-पत्रों के रख-रखाव एवं उनके संचरण के मध्य समुचित सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए आवष्यक प्रषासन/पुलिस बल उपलब्ध कराया जाय तथा अन्य कोई कठिनाई, जो सुरक्षा से सम्बन्धित हो, का निराकरण कराया जाय। परीक्षार्थियों को जारी प्रवेष पत्र ही पास माना जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित ड्यूटी कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रश्नपत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग नहीं करेगा। कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाश विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा। दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 को परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में फोटोस्टेट मषीन की दुकान, साइवर कैफे तथा पी0सी0ओ0 आदि ऐसी दुकानें बन्द रहेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिये प्रेरित करेगा। यह आदेश आज 15 अक्टूबर को प्रातः 05 बजे से प्रारम्भ होकर कल 16 अक्टूबर  को रात्रि 08 बजे तक जनपद में 15 परीक्षा केन्द्रों की सारवान परिधि में प्रभावी रहेगा।

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