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अब कितनी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स, बजट में क्या मिला

Now how much income will be taxed, what was found in the budget

आज आपको बतादें कि बजट पेश हुआ जिसमे आपको बतादें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है. अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा. साल 2024 में लोकसभा चुनाव है. लेकिन अभी से मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चल दिया है.

वहीँ दूसरी ओर बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है. मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया दिया है. दरअसल, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है.

इतना ही नहीं अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा. व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है. अब 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई शून्य टैक्स का प्रावधान है. 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपये तक आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय 20% और 15 लाख से ऊपर की आय 30% आयकर वसूला जाएगा.

जानकारों के अनुसार तो सरकार ने नई टैक्स रिजीम पर अन्य सहूलियतों का ऐलान करते हुए अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब टैक्स की गणना की पुरानी व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म की जाएगी. इसका मतलब है कि अगले कुछ वर्षों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस ले लिया जा सकता है.

हालाँकि आपको बताते चले कि अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था. लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है. नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. जो पहले ढाई लाख रुपये पर थी.

बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब है-

0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी

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