उत्तराखंड में लागू किया गया नकल विरोधी नया कानून, पकडे जाने पर होगी ये कार्यवाही
New anti-copying law implemented in Uttarakhand, action will be taken if caught
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे आपको बतादें कि उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार की ओर से भेजे गए देश के सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
पकड़े जाने होगी इतनी सजा और लगेगा इतना जुर्माना
आपको बतादें कि इससे पहले शुक्रवार देर शाम सरकार की ओर से जारी बयान में कहा था कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है. उत्तराखंड सरकार के इस नकल विरोधी कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं. इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल की सजा के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है.
मुख्यमंत्री धामी ने बताया सबसे सख्त कानून
वहीँ दूसरी ओर इसके अलावा इस कानून में नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है. हालाँकि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटाले के खिलाफ प्रदेश के युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि युवाओं से किए गए वादे के अनुसारहमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” लाने का फैसला किया है.
इतना ही नहीं इससे संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हम नकल माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे.