किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण में प्रशिक्षण देने हेतु
किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण में प्रशिक्षण देने हेतु
पुलिस लाइन स्थित आरटीसी सभागार में गोष्ठी कार्यशाला का किया गया आयोजन
समर इडिया: कृष्णा जी ब्यूरो चीफ
बुलन्दशहर : अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या: म.स.प्र./डी.जी./व-59/2021 दिनांकित 13/08/2021 के अनुक्रम में दिए गए आदेशों निर्देशों के अनुपालन में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में किशोर न्याय बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की जानकारी विषयक एक गोष्ठी कार्यशाला आयोजित की गई उक्त गोष्ठी कार्यशाला में अशोक कुमार विधि परीक्षा अधिकारी, अरुण कुमार सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी अभियोजन विभाग, जय प्रकाश शर्मा
न्यायपीठ बाल कल्याण समिति सदस्य CWC बुलन्दशहर, सदस्य रूबी वन स्टॉप सेंटर मैनेजर एवं केशव शर्मा जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन-1098, dr.बिरेन कुमार किशोर न्याय बोर्ड, निरीक्षक प्रभात कुमार प्रभारी ए.एच.टी.यू. एवं जनपद के प्रत्येक थाने से एक उपनिरीक्षक, एक आरक्षी एवं एक महिला आरक्षी उपस्थित रहे अधिकारीगण द्वारा गोष्ठी में उपस्थित सभी पुलिस कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम-2015 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण आदर्श नियम-2016 के बारे में व्यापक रूप से जानकारी दी गयी एवं बच्चों के प्रकरण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, पुलिस रेस्पॉन्स, व्यवहार आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई
इसके अतिरिक्त बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई जैसे-बच्चों के संरक्षण से जुड़े अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता प्रदान करना जरुरी है बच्चों के सरंक्षण के लिए काम कर रहे बाल कल्याण समिति, विभिन्न एनजीओ, पुलिस, चाईल्ड लाईन और बाल आयोग को अधिनियम का पालन करना होगा अधिनियम में बाल अदालत को बच्चों के सर्वोच हित्तों के सिद्धांत का पालन करने की बात भी कही गई तथा पास्को एक्ट के भी सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई ।