विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एंव लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य: आयोग

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By JAY KISHAN SAINI

विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एंव लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य: आयोग

JAY KISHAN SAINI

विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एंव लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य:- आयोग                                       

बदायूँ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा-17 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-13 (1) के सम्बंध में हो रहे बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह में हिस्सा लेने बाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही का प्राविधान किया गया है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। यदि इससे कम उम्र की शादी लड़के अथवा लड़की की होती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह दण्डनीय अपराध है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह करने पर 02 साल की जेल व एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

ऐसे विवाह में हिस्सा लेने वाले लोगो पर भी कानूनी कार्यवाही का भी प्राविधान है। बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए यदि किसी को बाल विवाह से सम्बंधित सूचना प्राप्त होती है। या बाल विवाह होने के सम्बध में कोई सूचना देना चाहता है तो जिला प्रोबेशन कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 129 मो० नं० 7518024013, जनपद बदायूँ, बाल कल्याण समिति पुराना ए0आर0टी0ओ0 ऑफिस नेकपुर मो० नं० 9012120778, जनपद बदायूँ, एवं चाइड लाइन मो0नं0 1098, 9410294945 जनपद बदायूँ से सम्पर्क कर बाल विवाह से सम्बंधित शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है।

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