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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज से मांगे रिकॉर्ड, 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई

श्रृंगार गौरी पूजा मामले में इलाहाबाद HC ने वाराणसी कोर्ट में दायर उन याचिकाओं की फोटो कॉपी मंगवाई है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे देवताओं की पूजा-अर्चना का अधिकार मांगा गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर उन याचिकाओं की फोटो कॉपी मंगवाई है जिसमें पांच महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान के दर्शन करने और पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। पांच महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में ये याचिका दायर की थी जिसकी फोटो कॉपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर तक जमा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिला जज से सत्यापित कराने के बाद याचिका की फोटो कॉपी उन्हें भेजी जाए।

जस्टिस जे जे मुनीर ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 21 अक्टूबर तय की है जिसमें वाराणसी जिला अदालत के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी।

गौरतलब है कि 12 सितंबर को वाराणसी जिला जज ने राखी सिंह व अन्य पांच महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित है और इस मामले पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा था कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के योग्य है?

इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। ये याचिका भी उन्हीं महिलाओं की तरफ से दायर की गई थी जिन्होंने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा-अर्चना की मांग की है।

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