पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिल रहा है किसानों को सोलर पम्प
पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिल रहा है किसानों को सोलर पम्प
जयकिशन सैनी (समर इंडिया)
बदायूँ। उप कृषि निदेशक, बदायूँ दुर्गेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है। कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प हेतु पहले आओं-पहले सोलर पम्प पाओं’’ के आधार पर 21 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से जनपद बदायूॅ के लक्ष्य पूरा होने तक अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग कर सकते है। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। 2 एच.पी.डी.सी. सर्फेस सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 144526 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 43358 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 43358 सहित कुल 86716 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 57810 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 2 एच.पी.ए.सी. सर्फेस सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 144526 है, जिसमें राज्य सरकार द्धारा 43358 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 43358 सहित कुल 86716 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 57810 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 147131 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 44139 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्धारा 44139 सहित कुल 88278 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 58853 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 2 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 147927 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 44378 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 44378 सहित कुल 88756 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 59171 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 194516 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 58355 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 58355 सहित कुल 116710 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 77806 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 3 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 193460 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 58038 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 58038 सहित कुल 116076 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 77384 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 273137 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 81941 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 81941 सहित कुल 163882 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 109255 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 372126 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 111638 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 111638 सहित कुल 223276 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 148850 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। 10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल सर्फेस सोलर पम्प के लिए निर्धारित मूल्य 464304 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 111638 रुपए तथा केन्द्र सरकार द्वारा 111638 सहित कुल 223276 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें मात्र 241028 रुपए का इसमें कृषक अंश रहेगा। जिसकी पात्रता एवं शर्तें यह हैं कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200 प्रतिशत तक पहले आओं-पहले पाओं के सिद्धान्त पर की जायेगी।
सर्वप्रथम प्रतीक्षा सूची के कृषकों का चयन किया जायेगा। जनपद में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पों की स्थापना नही की जायेगी किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग करें। तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटो को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर ‘‘अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बंकिंग करें’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंष की धनराषि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। 2 एच.पी. हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच.पी. हेतु 6 इंच, तथा 7.5 एवं 10 एच.पी. हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। 22 फिट तक 2 एच.पी. सर्फेस, 50 फिट तक 2 एच.पी. सबमर्सिबल, 150 फिट तक 3 एच.पी. सबमर्सिबल, 200 फिट तक 5 एच.पी. सबमर्सिबल, 300 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच.पीत्र तथा 10 एच.पी. सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते है।