पुरानी रंजिश के चलते 12 वर्ष पूर्व की गई हत्या के मामले में 09 लोगों को हुई आजीवन कारावास की सजा

पुरानी रंजिश के चलते 12 वर्ष पूर्व की गई हत्या के मामले में 09 लोगों को हुई आजीवन कारावास की सजा
जयकिशन सैनी (समर इंडिया)
बदायूं। दावत से लौट रहे व्यक्ति को पुरानी रंजिश के कारण घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग और फरसे से हत्या करने के मामले में नामजद नौ आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 2.53 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना धनारी क्षेत्र के गांव औरंगाबाद निवासी नवाब सिंह पुत्र सियाराम ने 10 मार्च 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह अपने भाई मघई उर्फ सिपट्टर के साथ ग्राम सिरौधिया से दावत खाकर लौट रहा था। गांव के रामदास आदि से उसकी पहले से मुकदमे के कारण रंजिश चल रही थी। नवाब ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने रामदास, राजवीर, नेकराम, सौदान, डालचंद्र, प्रमोद, वीरपाल, दिनेश और रोहिताश को हत्या में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हमलावरों ने अंधाधुंध बरसाईं थीं गोलियां :- घटना वाले दिन रामदास, राजवीर पुत्रगण बालकिशन, नेकराम पुत्र केशों, सौदान पुत्र फूल सिंह, डालचंद्र पुत्र भूप सिंह, प्रमोद पुत्र नेकराम, वीरपाल पुत्र पन्नू, दिनेश पुत्र रमेश और ग्राम मढैया निवासी रोहिताश पुत्र गणेशी ने रंजिश के चलते उसके भाई को घेर लिया और जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग और फरसे से हमला कर हत्या कर दी थी।