बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आजीवन कारावास की सजा तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड से किया दण्डित..
पुलिस महानिदेशक के आदेश से संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले 04 अभियुक्त को माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट,बदायूँ द्धारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 808/13 धारा 302/34 भादवि बनाम 1- तुलाराम पुत्र राजाराम 2- नन्हे पुत्र राजाराम 3- गोपाल पुत्र प्रकाश 4- बुद्धपाल पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम सलेमपुर थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक अशोक कुमार द्धारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट,बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्धारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार थाना अलापुर द्धारा मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25 मार्च को मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूँ द्धारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण तुलाराम,नन्हें,गोपाल तथा बुद्धपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। जेल से बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश कुमार तथा लोक अभियोजक अनिल कुमार राठोर एवं विवेचक निरीक्षक श्री अशोक कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
रिपोर्ट-जयकिशन सैनी