प्राप्त दावे एवं आपत्ति पर राजनैतिक दलों से विचार विमर्श
प्राप्त दावे एवं आपत्ति पर राजनैतिक दलों से विचार विमर्श
जयकिशन सैनी
बदायूँ। उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मतदेय स्थलों के सम्भाजन पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त दावे एवं आपत्ति पर विचार विमर्श हेतु कलेक्ट्रेट सभागार, बदायूँ में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्धारा समस्त उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिये कि सम्भाजन की कार्यवाही के दौरान एक मतदान केन्द्र पर 2 से अधिक मतदेय स्थल स्थापित हों, तो उनको यथा सम्भव 1500 मतदाता प्रति मतदेय स्थल के आधार पर समायोजित करने का प्रयास किया जाये, ताकि मतदेय स्थलों की संख्या को कम किया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्धारा मतदेय स्थलों के समायोजन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
ऐसे मतदेय स्थल, जिन पर मतदाताओं की संख्या 500 से कम है, उनका भौतिक सत्यापन एवं तार्किक विश्लेषण करते हुए इस बात की सम्भावना का परीक्षण भी कर लिया जाये कि क्या ऐसे मतदेय स्थलों को किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जा सकता है एवं तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाये।
यह भी परीक्षण करा लिया जाये कि निर्धारित सीमा से अधिक मतदाताओं वाले ऐसे मतदेय स्थल, जहॉं उसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदेय स्थल भी हैं और उन मतदेय स्थलों में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो इस सम्भावना और विकल्प पर भी विचार कर लिया जाये कि नये मतदेय स्थलों का सृजन किये बिना भौगोलिक रूप से क्षेत्र की सुसम्बद्धता बनाये रखते हुए विद्यमान बूथों पर ही मतदाताओं को पुर्नसमायोजित कर दिया जाये और ऐसे प्रकरणों में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बूथों में वृद्धि की कार्यवाही की जाये।
मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बीएलओ के छोटे-छोटे समूहों के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज द्धारा परीक्षण करेगे कि ऐसे मतदान केन्द्र, जहाँ 2 से अधिक मतदेय स्थल स्थापित हैं, उन मतदेय स्थलों को उक्त मतदान केन्द्र के अन्य मतदेय स्थलों में समायोजित किया जा सकता है। कि नहीं एवं तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इस अवसर पर समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार एवं इन्दू सक्सेना सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।