जिला कारागार में कैदी और बंदियों से मुलाकात करने की समय सीमा बदली, सोमवार से शनिवार तक कैदी परिजनों से मिल सकेंगे, छुट्टी के दिन ही रहेगी पाबंदी,
जिला कारागार में कैदी और बंदियों से मुलाकात करने की समय सीमा बदली, सोमवार से शनिवार तक कैदी परिजनों से मिल सकेंगे, छुट्टी के दिन ही रहेगी पाबंदी,
जयकिशन सैनी (समर इंडिया)
बदायूं| जिला कारागार में निरुद्ध कैदी और बंदियों की परिजनों से मुलाकात सोमवार से शनिवार तक लगातार कराई जाएगी। व्यवस्था में यह परिवर्तन शासन के निर्देश पर हुआ है। जेल प्रशासन ने इसे मंगलवार से लागू कर दिया है। अब रविवार और जेल के अवकाश के दिनों को छोड़कर बाकी दिन बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात हो सकेगी।
जिला कारागार मैनुअल के मुताबिक अभी तक केवल सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात का प्रावधान था। जबकि शनिवार को मुलाकात की व्यवस्था नहीं थी। रविवार को मुलाकात होती थी और सोमवार से शुक्रवार तक का चक्र चालू हो जाता था। कुल मिलाकर सप्ताह भर में शनिवार को ही मुलाकात नहीं हो पाती थी। हालांकि अब शासनस्तर से नियम में बदलाव किया गया है। जेल में निरुद्ध बंदी अपने परिजनों से केवल छुट्टी के दिन नहीं मिल पाएंगे। फिर वह छुट्टी चाहे रविवार की हो या किसी त्योहार आदि पर जेल का अवकाश हो। इसके अलावा अन्य सभी दिनों में बंदी और कैदियों से उनके परिजनों की मुलाकात की व्यवस्था जारी रहेगी।
जिला कारागार में मुलाकात को आने वाले परिजनों का कोविड वेक्सिनेशन होना जरूरी है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का प्रोटोकॉल भी लागू है। जेल अधीक्षक डॉ विनय कुमार ने बताया कि बाकी पाबंदियां जस की तस रहेंगी। केवल मुलाकात के दिनों में फेरबदल हुआ है।