फरार दंपत्ति जल्द करें सरेंडर अन्यथा होगी कुर्की
न्यायालय ने धारा 82 का लिया संज्ञान
मारपीट कर पीड़ित की आँख फोड़ फरार हो गया था दंपत्ति
समर इडिया: कृष्णा जी ब्यूरो चीफ
गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के गांव भमरा में गतवर्ष पड़ोसी के साथ मारपीट कर फरार होने वाले दंपत्ति के खिलाफ न्यायालय ने धारा 82 का संज्ञान लिया है। मामले की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक पिंकी देशवाल ने बताया कि कोर्ट ने फरार होने वाले दंपत्ति राशिद पुत्र इसाक व उसकी पत्नी अंजुम को जल्द सरेंडर करने को कहा है। सरेंडर ना करने की स्थिति में जल्द ही कोर्ट से आदेश प्राप्त कर आरोपित दंपत्ति की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
बताते चलें कि जानिए क्या था मामला…
गत वर्ष 2021 में गांव भमरा निवासी परवेज ने थाना गुलावठी में मुकदमा संख्या 30/21 धारा 323, 506, 326 दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि उसके पड़ोसी राशिद और उसकी पत्नी अंजुम ने उसके साथ मारपीट कर उसकी आँख फोड़ दी और धमकी दी थी। गतवर्ष से आज तक आरोपित दंपत्ति फरार है।