उत्तर प्रदेश

बदायूँ कोतवाली सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक अवमानना में सीजेएम कोर्ट ने किया तलब,

बदायूँ कोतवाली सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक अवमानना में सीजेएम कोर्ट ने किया तलब,

कोर्ट ने दोनों प्रभारी निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में 15 अक्टूबर को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

जयकिशन सैनी (समर इंडिया)

बदायूँ। सीजेएम नवनीत कुमार भारती ने प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली और प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में अवमानना का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों प्रभारी निरीक्षकों को 15 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है। दोनों इंस्पेक्टरों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की।

सीजेएम नवनीत कुमार भारती ने दो अलग-अलग मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के द्धारा थाना कोतवाली को नितिन वर्मा बनाम वली मोहम्मद व थाना सिविल लाइन को जाबिर बनाम बखतरी आदि में सप्ताह भर में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया था। संबंधित थाने के पैरोकारों द्धारा आदेश की कॉपी भी रिसीव कर ली गयी। निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न ही कोर्ट को कारण से अवगत कराया। दोनों मामलों के पीड़ितों के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश के पालन में एफआईआर दर्ज नहीं की। जिसमे पर सीजेएम नवनीत कुमार भारती ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और सिविल लाइन के खिलाफ कोर्ट की आदेश की अवहेलना करने का मुकदमा दर्ज कराकर दोनों प्रभारी निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में 15 अक्टूबर को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है की क्यों न आपको न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए आईपीसी के तहत दी गये प्रावधानों के अंतर्गत कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाये।

 

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